धमतरी: जिले के सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य द्वारा कुछ गतिविधियों के संचालन में छूट प्रदान की गई है। इसके तहत सभी दुग्ध पार्लर सुबह 06 से क्लिक »-www.ibc24.in