नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक वाणिज्यिक विवाद के समाधान के लिए नियुक्त मध्यस्थों का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा ‘अपमान’ करने को ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया। पीठ ने कहा कि कंपनी ने मध्यस्थों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान क्लिक »-www.ibc24.in