नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ‘पिंजरा तोड़’ कार्यकर्ता देवांगना कालिता की याचिका को पूर्व में खारिज किये जाने से, निचली अदालत द्वारा उनकी नयी याचिका का संज्ञान लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कालिता के विरुद्ध दिल्ली दंगों के संबंध में क्लिक »-www.ibc24.in