कोविड-19-के-उपचार-के-लिए-‘लाल-चींटी-की-चटनी’-जैसे-परंपरागत-उपचार-का-आदेश-नहीं-दिया-जा-सकता-उच्चतम-न्यायालय
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छत्तीसगढ़

कोविड-19 के उपचार के लिए ‘लाल चींटी की चटनी’ जैसे परंपरागत उपचार का आदेश नहीं दिया जा सकता : उच्चतम न्यायालय

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पूरे देश में कोविड-19 के उपचार के लिए परंपरागत चिकित्सा या घरेलू चिकित्सा के इस्तेमाल का आदेश नहीं दे सकता है। इसके साथ ही अदालत ने वह याचिका खारिज कर दी जिसमें घातक वायरस संक्रमण के उपचार क्लिक »-www.ibc24.in