कोच्चि, 17 सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने खुद को योग्य वकील बताकर बिना लाइसेंस के निचली अदालत में दो साल तक वकालत करने वाली महिला आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति श्रीशी वी. की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए महिला आरोपी को क्लिक »-www.ibc24.in