नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेघालय सरकार को राज्य में अवैध खनन करने वालों और स्टोन क्रशर चलाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर दो महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमित स्थलेकर और विशेषज्ञ सदस्य साइबल दासगुप्ता की क्लिक »-www.ibc24.in