नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जबलपुर में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को वहां पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में डीआरटी लखनऊ हस्तांतरित करने के केंद्र के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘लोगों को कैसे अधर में क्लिक »-www.ibc24.in