नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 89 वर्षीय और गंभीर डिमेंशिया से पीड़ित एक वयोवृद्ध महिला की संपत्ति में उसके बेटे को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोकते हुए कहा, ‘‘आपकी दिलचस्पी उनकी संपत्ति में अधिक नजर आती है। यह हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की त्रासदी क्लिक »-www.ibc24.in