नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह 126 साल पुराने मुल्लापेरियार बांध से जुड़े मामले में दायर नई याचिका पर नोटिस जारी नहीं करेगा, क्योंकि सभी व्यापक मुद्दे पहले से ही मुख्य मामले में समाहित हैं और वह उन पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति ए. क्लिक »-www.ibc24.in