(सज्जाद हुसैन) इस्लामाबाद, 17 मई (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में मंगलवार को कहा कि संसद के असंतुष्ट सदस्यों के वोट उनके संसदीय दल के निर्देशों के खिलाफ दिये जाने पर नहीं गिने जा सकते। न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने 3:2 वाले अपने खंडित फैसले क्लिक »-www.ibc24.in