नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर एसडीएमसी और डीएसआईआईडीसी की रस्साकशी को दोषी ठहराने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया और अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और क्लिक »-www.ibc24.in