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छत्तीसगढ़

अदालत ने किसान के 31 पैसे बकाया रह जाने पर प्रमाणपत्र नहीं जारी करने पर एसबीआई को लगाई फटकार

Raftaar Desk - P2

अहमदाबाद, 28 अप्रैल (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने भूमि सौदे के एक विषय में एक किसान पर महज 31 पैसे बकाया रह जाने पर उसे ‘अदेयता प्रमाणपत्र’ (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी नहीं करने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा, ‘‘यह उत्पीड़न के अलावा क्लिक »-www.ibc24.in