नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कुछ पॉलिसी धारकों द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने और एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के तहत शेयर आवंटन पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत क्लिक »-www.ibc24.in