नयी दिल्ली, 15 फरवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों को अलग-अलग करना अब अनिवार्य नहीं होगा। इसे स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाएगा। शीर्ष 500 सूचीबद्ध इकाइयों के लिये चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक क्लिक »-www.ibc24.in