कोच्चि (केरल), 24 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने सड़क पर एक किशोरी पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी की थी और उसके पिता के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की थी। अदालत ने कहा कि यह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ क्लिक »-www.ibc24.in