नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद शहर, दस्करोई और खुर्जा में अडाणी टोटल गैस लिमिटेड के शहरी गैस वितरण को साझा कैरियर घोषित करने के मामले में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) की तरफ से जारी नोटिस पर सोमवार को रोक लगा दी। मुख्य क्लिक »-www.ibc24.in