नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हिंदुजा ग्रुप के इंडसइंड बैंक के प्रवर्तकों को ‘उपयुक्त’ का दर्जा दिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गौर करने को कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश नवीन चावला की पीठ क्लिक »-www.ibc24.in