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छत्तीसगढ़

पीएफआई, एसडीपीआई हिंसा के गंभीर कृत्यों में लिप्त चरमपंथी संगठन : केरल हाईकोर्ट

Raftaar Desk - P2

कोच्चि, 13 मई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) “चरमपंथी संगठन” थे, लेकिन प्रतिबंधित नहीं। न्यायमूर्ति के हरिपाल ने हाल के एक आदेश में कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसडीपीआई और पीएफआई चरमपंथी संगठन क्लिक »-www.ibc24.in