बेंगलुरु, तीन मार्च (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बेंगलुरु में किसी भी समूह, संगठन या राजनीतिक दल द्वारा फ्रीडम पार्क को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान पर विरोध-प्रदर्शन, जुलूस या बैठक न की जाए। अदालत ने यह भी क्लिक »-www.ibc24.in