लखनऊ, 20 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद बयान देने को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने यह भी आदेश दिया क्लिक »-www.ibc24.in