कोच्चि, 21 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम में ‘लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल’ द्वारा पार्किंग शुल्क वसूले जाने पर रोक लगाने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही दोहराया कि ऐसा करना उनके स्वयं के जोखिम पर होगा। उच्च क्लिक »-www.ibc24.in