कोच्चि (केरल), तीन फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) की सतर्कता शाखा में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि सीमित करने पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने कहा कि सतर्कता अधिकारियों के बिना किसी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अनिल क्लिक »-www.ibc24.in