कोच्चि, 27 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कथित सदस्य टी. नजीर और शफास को बरी कर दिया, जिन्हें 2011 में यहां एनआईए अदालत ने 2006 कोझिकोड दोहरे विस्फोट मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन क्लिक »-www.ibc24.in