नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण उपलब्ध कराने संबंधी आंकड़ों पर अपने पास मौजूद समसामयिक डाटा पर एक हलफनामा दाखिल करे। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. क्लिक »-www.ibc24.in