नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को निर्देश दिया है कि वह आंध्र प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की रकम कथित तौर पर निजी जमा खातों में अंतरित किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार के जवाब की क्लिक »-www.ibc24.in