अहमदाबाद, 23 मार्च (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विद्यापीठ के कुलपति राजेंद्र खिमानी को हटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बिरेन वैष्णव ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि कुलपति के खिलाफ यूजीसी की नवंबर 2021 क्लिक »-www.ibc24.in