कोच्चि, छह अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है जिसे निचली अदालत ने अपने प्रेमी के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि शादी का वादा कर बनाए गए यौन संबंध को तभी बलात्कार माना जाएगा जब आरोपी ने क्लिक »-www.ibc24.in