अहमदाबाद, 17 मई (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने वक्फ समिति की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सूरत नगर निगम (एसएमसी) द्वारा मदरसा को हटाने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी गई। भूमि पर नगर निगम ने दावा जताते हुए कहा कि उसने 1967 में इसका अधिग्रहण क्लिक »-www.ibc24.in