प्रयागराज, 16 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के भर/ राजभर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने के अनुरोध वाले प्रतिवेदन पर दो महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया है। अभी तक ये जाति उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में क्लिक »-www.ibc24.in