नयी दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दवा कंपनियों द्वारा दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सकों को मुफ्त उपहार देना ‘‘कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध’’ है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चिकित्सकों को प्रोत्साहन देने के नाम पर आयकर अधिनियम क्लिक »-www.ibc24.in