प्रयागराज (उप्र), 24 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में जमानत देते हुए टिप्पणी की कि गंगा जमुनी तहजीब कोई रिवाज नहीं है जिसे बातचीत में इस्तेमाल किया जाए। वास्तव में यह आचरण में उतारा जाने वाला एक आत्मबल है। अदालत ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब की क्लिक »-www.ibc24.in