नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर नहीं वसूल किया जा सकता कि उक्त वेतन वृद्धि किसी गलती के कारण हुई थी। न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की क्लिक »-www.ibc24.in