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छत्तीसगढ़

आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक की संपत्तियां कुर्क करने में त्रुटि हुई: ईडी

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि आम्रपाली समूह के एक पूर्व निदेशक की संपत्ति को अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर अस्थायी रूप से कुर्क करने में एजेंसी से त्रुटि हुई। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल क्लिक »-www.ibc24.in