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छत्तीसगढ़

किशोर के आयु निर्धारण में ड्राइविंग लाइसेंस को आधार नहीं बनाएं- उच्च न्यायालय

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 12 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किशोर की आयु का निर्धारण करते समय ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बुलंदशहर के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) के उस आदेश को रद्द क्लिक »-www.ibc24.in