ठाणे, 21 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल करने वाले शिकायती को मामले में स्थगन आदेश का अनुरोध करने पर बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता को 1,000 रुपये हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्लिक »-www.ibc24.in