नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस कानून के अनेक प्रावधानों को बरकरार रखा जिसके तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का गठन किया गया था। शीर्ष अदालत ने प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एनजीटी की एक शाखा खोलने की याचिका को खारिज भी कर दिया। क्लिक »-www.ibc24.in