नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की धनराशि व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित करने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने इसे काफी गंभीर मामला बताते हुए इस क्लिक »-www.ibc24.in