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छत्तीसगढ़

अदालत ने एसडीएमसी को वसंत विहार में मकानों के बाहर फिलहाल अनधिकृत रैंप नहीं हटाने को कहा

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को निर्देश दिया कि वह वसंत विहार इलाके में मकानों के बाहर बने अनधिकृत ‘रैंप’ को फिलहाल हटाने के लिए और कदम नहीं उठाए। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की क्लिक »-www.ibc24.in