नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों के वेतन और काम करने की स्थिति के संबंध में अदालत के पूर्व के आदेश को लागू करने के लिए कहा है। अदालत ने आगाह किया है कि आदेश का पालन नहीं होने क्लिक »-www.ibc24.in