मुंबई, 14 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को एक विशेष परिस्थिति मानकर निकाय वार्डों के परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए छह महीने की अनिवार्य अवधि में रियायत दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अमजद सैयद और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ क्लिक »-www.ibc24.in