नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान पिछले साल रेमडेसिविर के कथित रूप से ‘‘नकली’’ इंजेक्शन बेचने वाले गुजरात के दो कारोबारियों की 1.04 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्तियां धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह क्लिक »-www.ibc24.in