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छत्तीसगढ़

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो युवतियों के बीच विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिका खारिज की

Raftaar Desk - P2

प्रयागराज, 14 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो युवतियों की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दोनों के बीच विवाह को मान्यता देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने एक युवती की मां अंजू देवी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्लिक »-www.ibc24.in