कन्हैया कुमार ने बेगूसराय कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत
कन्हैया कुमार ने बेगूसराय कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत 
बिहार

कन्हैया कुमार ने बेगूसराय कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

Raftaar Desk - P2

बेगूसराय, 14 अक्टूबर (हि.स.)। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के स्टार प्रचारक भाकपा नेता सह जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कन्हैया कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। कन्हैया ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मंसूरचक थाना में दर्ज मामले में बेगूसराय जिला न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनवर शमीम के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।कन्हैया की ओर से अधिवक्ता वशिष्ठ कुमार अंबष्ट और प्रमोद कुमार ने जमानत आवेदन पर बहस की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कन्हैया को पांच-पांच हजार के दो मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कन्हैया कुमार पर आरोप है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उम्मीदवार के रूप में उन्होंने स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बगैर मंसूरचक थाना क्षेत्र की आलम चक मस्जिद के समीप जनसभा को संबोधित किया था जो चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। घटना की प्राथमिकी तत्कालीन फ्लाइंग स्क्वाईड दंडाधिकारी शत्रुघ्न रजक ने दर्ज कराई थी। इधर, न्यायालय में कन्हैया के आत्मसमर्पण ने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वहां उनके समर्थक भी पहुंचे थे। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/विभाकर-hindusthansamachar.in