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बिहार

पत्नी के हत्यारे पति को सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना

Raftaar Desk - P2

पूर्णिया 21 जनवरी (हि.स.)। पूर्णिया के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने शुक्रवार को अभियुक्त समसुल बैठा को दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। यह सजा सत्र वाद संख्या 103/2017 में सुनवाई गई। मामला सदर थाना कांड संख्या 332/2016 पर आधारित मुकदमा भा. द. बी. की धारा 304(बी) एवम 120(बी) का है। मृतिका रोजी खातून के पिता मो. इसराफिल बैठा निवासी ग्राम चरकी, पंचायत भरमारा, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार ने 23 जुलाई 2016 को सदर थाना मुफस्सिल रानी पतरा में मुकदमा दर्ज कराया था, कि मैंने अपनी पुत्री रोजी खातून की शादी ग्राम मुस्लिम टोला, थाना मुफस्सिल रानी पतरा जिला पूर्णियां निवासी समसुल बैठा से 20 फरवरी 2015 को अपनी पुत्री रोजी खातून की की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले 50 हजार रुपये दहेज की मांग करने लगे। जिस बात को लेकर मृतिका के पिता अपने दामाद को 10 हजार रुपये देकर समझा-बुझा दिया था लेकिन शेष 40 हजार रुपये नहीं दे सका था। फलस्वरुप ससुराल वाले बेटी के साथ हमेशा दहेज हेतु मार-पीट व तांग-तवाह करते रहते था। उसे हमेशा मानसिक व शारिरीक रुप से प्रताड़ित करते रहते थे। 23 जुलाई 2016 को समसुल एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिल कर दहेज की मांग पूरा नहीं करने के कारण घर में सिल्ला-लोढ़ी (पत्थर) से बुरी तरह मार-पीट कर बेटी को घायल कर दिया एवं उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने इस मुकदमे में कुल सात गवाहों को पेश किया। गवाहों की गवाह एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमें को अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उदय कुमार केसरी संचालित कर रहे थे। हिन्दुस्थान सामाचार/नन्दकिशोर-hindusthansamachar.in