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बिहार

वाहनों के परिचालन पर कड़े प्रतिबंध, डीएम ने ई-पास कोषांग का किया गठन

Raftaar Desk - P2

नवादा, 07 मई (हि.स.)। जिले में कोविड-19 को रोकने के लिए सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किये गए हैं , जो 15.05.2021 तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा अंतर-राज्यीय/अंतर -जिला ई-पास निर्गत करने हेतु उज्जवल कुमार सिंह अपर समाहर्ता -सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, नवादा को नोडल पदाधिकारी के रुप में प्राधिकृत किया गया है। ई-पास निर्गत करने के लिए ई-पास कोषांग का गठन किया गया है, जिसमें नोडल पदाधिकारी के अलावा अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इस कोषांग का दायित्व अन्तराज्यीय एवं अंतर-जिला ई-पास के लिए प्राप्त आवेदनों की समुचित जाॅच करना, राज्य सरकार के दिशा निर्देषों के अनुरूप सभी वैध आवेदनों को स्वीकृत कर उन्हें ई-पास निर्गत करना है। इसके अन्तर्गत जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देषित किया गया है कि सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारण बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ सुमन