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बिहार

कोविड-19 की रोकथाम को चलेगा जिले में स्पेशल प्रोग्राम डीएम ने जारी किया फरमान

Raftaar Desk - P2

छपरा, 26फरवरी (हिस)। जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य कर दिया गया है । इसका अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी ने सभी अंचल पदाधिकारी, बीडीओ, थानाध्यक्षों, एसडीओ, नगर निकायों के अधिकारियों, डीसीएलआर, एडीएम, प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग आवश्यक है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए भीड़ नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग करने के साथ दो गज की दूरी का भी पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीएम ने बिहार तथा देश में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते हुए स्थिति को देखते हुए कहा है कि जिले में भी संक्रमण में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, वाहनों, प्रतिष्ठानों, फल, सब्जी की दुकानों, मॉल- होटल, मांस, अंडा मीट मछली की दुकानें बर सभी लोगों का मास्क का उपयोग तथा दो गज की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिससे कोविड-19 कपना संक्रमण नहीं हो और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने पर बल देते हुए मास्क पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, सभी इलाके में प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन तथा सोनपुर समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर डीआरएम तथा पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल रेल प्रबंधक को भी आवश्यक निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार / गुड्डू/चंदा