पटना- गया एनएच की मरम्मत व मेंटेनेंस 31 जुलाई तक करें पूरा : हाई कोर्ट
पटना- गया एनएच की मरम्मत व मेंटेनेंस 31 जुलाई तक करें पूरा : हाई कोर्ट  
बिहार

पटना- गया एनएच की मरम्मत व मेंटेनेंस 31 जुलाई तक करें पूरा : हाई कोर्ट

Raftaar Desk - P2

पटना ,24 जुलाई (हि. स.) .पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हर हाल में पटना - गया ( डोभी) एन एच-83 के मेंटेनेंस का कार्य 31 जुलाई तक पूरा कर ले ताकि यह सड़क गाड़ी चलाने लायक बन जाय. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने प्रतिज्ञा संस्था व अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया . कोर्ट को बताया गया कि इस नेशनल हाइवे की हालत काफी खराब है और इस पर गाड़ियों को चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं. राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय उच्चपथ के पुनर्निर्माण के लिए 97 फीसदी भूमि अधिग्रहण कर एनएचएआई को सौंप दी है. नियमों के अनुसार 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण के बाद एनएचएआई सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकती है. इससे पूर्व हाइकोर्ट ने पटना,जहानाबाद औऱ गया ज़िले के जिलाधिकारियों व एनएचएआई के अधिकारी को इस सड़क का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सड़क मरम्मत का कार्य पूरा करने की समय सीमा 15 जुलाई दी थी, जिसे अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को की जाएगी. हिन्दुस्थान समाचार /द्विवेदी सुरेन्द्र/विभाकर-hindusthansamachar.in