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बिहार

हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित आर्थिक दंड की सजा

Raftaar Desk - P2

पूर्णिया 10 फरवरी (हि. स.)।आपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या-8 रंजन कुमार मिश्रा ने आज हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई।यह सजा सत्र वाद संख्या 339/2016 में सुनाई गयी है। मामला भा.द.बी. की धारा 302 का बनमनखी थाना कांड संख्या 364/2015 पर आधारित था। सजा पाने वाला अभियुक्त है, गजेंद्र ऋषि उर्फ गौरी ऋषि पिता बिंदी ऋषि ग्राम देबोत्तर थाना बनमनखी जिला पूर्णियां। आर्थिक दंड की रकम अभियुक्त द्वारा नहीं चुकाए जाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह कारावास में बिताने होंगे। मृतका की पत्नी मलिया देवी पति स्व. सूरज ऋषि साकिन देबोत्तर थाना बनमनखी जिला पूर्णिया ने बनमनखी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 30 दिसंबर 2015 को संध्या 6:30 बजे जब वह आग जला रही थी तो अभियुक्त एवं उसके पति सूरज ऋषि के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा।बात इतनी बढ़ गयी कि अभियुक्त ने चाकू निकाल कर उसके पति के गले पर वार कर दिया। चाकू के वार से हुए जख्म से खून इतना बह गया कि घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त चाकू के अलावे अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर। हिन्दुस्थान सामाचार/नन्दकिशोर-hindusthansamachar.in