-प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही मुआवजा की स्वीकृत राशि का पचीस प्रतिशत करें भुगतान छपरा, 29 दिसम्बर (हि.स.)।अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार निवारण कानूनों का अनुपालन संशोधित अधिनियम 2016 की धाराओं के अनुरुप करें। उक्त बातें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंगलवार को कही। उन्होंने कहा कि पहले चार्जशीट होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को लाभ दिया जाता था, लेकिन संशोधित अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हीं मुआवजा की स्वीकृत राशि का पचीस प्रतिशत देय है, जबकी चार्जशीट होने पर पचहत्तर प्रतिशत राशि देनी है। आज की बैठक में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यगण उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति में जिलाधिकारी द्वारा कुल 142 मामलें की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा वैसे सभी मामलें जिसमें प्राथमिकी दर्ज है, चार्जशीट दाखिल करने का निदेश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान शीघ्र की कर दिया जाएगा। इस बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता डाॅ गगन, अपर समाहर्ता विभागीय जांच भरत भूषण प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, डीएसपी सदर एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार / गुड्डू-hindusthansamachar.in