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असम

चुनाव के दौरान धन का लेनदेन करने वालों की होगी गिरफ्तारी

Raftaar Desk - P2

नगांव (असम), 01 मार्च (हि.स.)। नगांव जिला उपायुक्त तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कविता पद्मनाभ ने चुनाव से संबंधित एक नोटिस जारी किया। जिसमें चुनाव के समय किसी भी प्रकार के धन की लेनदेन अथवा अन्य लेनदेन में दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड विधि धारा 171 (बी) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने वालों को एक साल की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान होगा। इसके अलावा भारतीय दंड विधि की धारा 171 के तहत उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अधिकारी या अन्य किसी को हमले की धमकी दिए जाने वालों के खिलाफ भी एक वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। जिला उपायुक्त ने चुनाव के दौरान दो शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिसमें 03672236827 और 036722510621 शामिल हैं। इन नंबरों पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा कर सकते हैं। जिसे प्रशासन गुप्त रखेगा। हिन्दुस्थान समाचार/ असरार/ अरविंद